नयी दिल्ली,25 मार्च; कोरोना वायरस के चलते पूरा देश तीन सप्ताह तक लॉकडाउन है। अगले 21 दिन तक देश के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है।
जबतक बेहद जरूरी ना हो घर से न निकलें, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। इसमें सजा को एक महीने से दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों की प्रावधान है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही एक महीने की कारावास की सजा हो सकती है।
अगर इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई या दंगे की स्थिति हुई दो सजा छह महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अगर आपके ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है या खतरे की स्थिति बनती है तो दोषी पाए जाने पर जेल होगी। जिसे दो साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
यह भी पढ़ें-कोरोना इफ़ेक्ट: चीन का बड़ा ऐलान, हुबेई में आज खत्म होगा लॉकडाउन
मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोरोना-वायरस से जुड़ी अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों को भी दंंडित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कोरोना वायरस से संबंधित कुछ भी अफवाह फैलाता है तो उसे एक साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है।
21 दिन के लॉकडाउन पर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कड़ी चेतावनी दी है। चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकले तो उनके पास देखते ही गोली मारने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
इसलिए लोग इस नियम का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात आठ बजे जनता को संबोधित कर बताया कि पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है।
इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
You can send your stories/happenings here: info@religionworld.in
Editorial Review Note
Religion World provides information on all religions and presents it impartially. You can send us information, news, updates, opinions, and suggestions at religionworldin@gmail.com. You can also follow us on X (Twitter), Facebook, and YouTube.