उत्तर प्रदेश में पटाखों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में अब दिवाली पर रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे.
लखनऊ, 24 अक्टूबर; योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा फैसला लिया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए सरकार ने दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिवाली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जो लोग 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें। योगी सराकार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिवाली के दिन पटाखे जलाने का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई थी। 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित होगा। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। कोर्ट ने 2017 में 2016 की तुलना में पटाखे बेचने के लिए केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे।
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