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सिखों की शादी के लिए आनंद मैरिज एक्ट जल्द

सिखों की शादी के लिए आनंद मैरिज एक्ट जल्द

नयी दिल्ली, 10 दिसम्बर;  दिल्ली सरकार ने सिखों की शादी का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट में करने की तैयारी कर ली है. केंद्र ने 7 जून 2012 में इसे बनाया था. दिल्ली सरकार को इसके रूल्स बनाने में साढ़े पांच साल लग गए. राजस्व विभाग ने रूल्स को अंतिम रूप दे दिया है, अब सिर्फ कानून विभाग और एलजी की मुहर लगनी बाकी है. इस एक्ट में सिखों के आनंद कारज (शादी) का पंजीकरण करने वाला दिल्ली चौथा राज्य होगा. इससे पहले पंजाब, हरियाणा और झारखंड में यह लागू हो चुका है.

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दिल्ली में अभी भी सिखों की शादी का पंजीकरण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही होता है. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की 3.4 फीसदी आबादी सिख धर्म को मानती है. यानी दिल्ली की वर्तमान आबादी 1.75 करोड़ में से छह लाख सिख धर्म को मानती है. अभी विदेश जाने की दशा में सिखों को हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के कारण कई बार दिक्कतें आती हैं. कुछ जगह आनंद मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर भी कंफ्यूजन है. तिलक नगर से विधायक जनरैल सिंह और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आनंद मैरिज एक्ट में पंजीकरण का मामला दिल्ली विधानसभा में भी कई बार उठाया है. उन्होंने बताया कि राजस्व एवं कानून मंत्री कैलाश गहलोत के साथ आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों की बैठक में जानकारी दी गई है कि जल्द ही आनंद मैरिज एक्ट से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि विदेश में कई बार दिक्कतें आती हैं. फिर यह सुझाव भी दिया है कि विदेशी पासपोर्ट धारक या एनआरआई है तो संबंधित देश से एनओसी मंगाई जाए.

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तीन महीने तक बिना लेट फीस के होगा पंजीकरण
नियममें शुरुआती तीन महीने तक रजिस्ट्रार बिना लेट फीस पंजीकरण करेंगे. तीन महीने से छह महीने के बीच जुर्माना लगेगा, जबकि छह महीने से एक साल की देरी होती है तो रजिस्ट्रार की अनुमति और एक साल से ज्यादा देरी की दशा में चीफ रजिस्ट्रार की अनुमति अनिवार्यता रहेगी.

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Post By Shweta